Pan Aadhaar Linking : पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा से दो दिन पहले समय सीमा बढ़ा दी गई है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा से दो दिन पहले केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (Pan card) सबसे जरूरी बिजनेस आईडी है, पैन नंबर के बिना कोई भी आर्थिक काम आसानी से नहीं निपटाया जा सकता बैंक खाता खुलवाने से लेकर निवेश तक सभी कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में बिना पैन कार्ड के आपकी कई वित्तीय गतिविधियां ठप हो सकती हैं। अगर आपने अब भी पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपको आगे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा नजदीक आ रही है, पहले आखिरी तारीख 31 मार्च थी। लेकिन अब समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए लोगों के पास साइबर सेंटर खत्म हो रहे हैं। कुछ साइबर सेंटरों ने जुर्माना लगने के डर से कतार में खड़े होकर लिंकिंग करके इसका फायदा उठाया है। पैन और आधार को अलग-अलग वेबसाइट्स पर लिंक किया जा रहा है। साइबर सेंटर के मालिक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1,000 शुल्क और अतिरिक्त 500 रुपये लिए जाते हैं। विभाग ने करदाताओं को यह जांचने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराए हैं कि पैन आधार से जुड़ा है या नहीं।
किनके लिए जरूरी है पैन-आधार को लिंक कराना और किनके लिए नहीं?
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित फ़ॉर्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को 31.03.2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। इसके अलावा, आधार-पैन लिंक करने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं। नॉन-रेजिडेंट हैं। पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के रहे हों; या भारत के नागरिक नहीं हैं।
Pan Aadhaar Linking नहीं करते हैं तो क्या होगा?
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक (Pan Aadhaar Linking) करवाना अनिवार्य है। जो पैनकार्ड होल्डर्स ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा। लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आप इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे। पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती. और आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा।
कैसे चेक करें कि पैन आधार से लिंक है या नहीं?
- आयकर विभाग के ई-पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
- लेफ्ट साइड में दिख रहे क्विक लिंक्स में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
- अपना 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें
- आपका पैन आधार लिंक्ड है या नहीं यह जानने के लिए View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
- क्विक लाइक बायीं ओर दिखाई देंगे। वहां लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
- यदि आपका आधार और पैन लिंक है, तो आपको एक संदेश प्राप्त होगा जैसे “आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है”।
- अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं और वहां लॉग इन करें। वहां आप लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं।
- अगर आपका आधार पैन से लिंक है तो आधार नंबर दिखाई देगा। अन्यथा लिंक आधार स्थिति दिखाएगा। आपको आधार और पैन को लिंक (Pan Aadhaar Linking) करना होगा।
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