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जानिये Income Tax slab का नया या पुराना टैक्स स्लैब में क्या है अंतर?

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Published On: February 3, 2023
Income Tax Slab

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Income Tax slab : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023में घोषण की है। बजट में करदाता इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट 2023 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को कुछ राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव किया है. सीतारमण ने कहा, “नई व्यवस्था के तहत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, इसके तहत अगर किसी की आय 7 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा.” टैक्स को लेकर बजट में हुए लगभग सभी अहम और बड़े एलान नई कर व्यवस्था के लिए हैं, पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में न के बराबर बदलाव हुआ है। इस बजट में करदाता इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में बदलाव की भी उम्मीद कर रहे हैं।

बजट पेश होने के साथ ही नई उर पुरानी कर व्यवस्था यांनी New Tax Regime और Old Tax Regime जैसे शब्दों पर चर्चा तेज हो गईं है। बजट आने के बाद लोग नई और पुरानी कर व्यवस्था के झोल में फंस गए है। जिसमें पता लगा सकते है की अब कितनी आय पर कितना टैक्स देना होगा।

स्लैब में हुआ ये बदलाव

सरकार ने नई रिजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब में भी बदलाव किया है. अब 25% प्रतिशत वाले स्लैब को खत्म कर दिया है. पहले 12,50,001 से 15 लाख रुपये तक की आय वालों को 25 प्रतिशत टैक्स देना होता था, लेकिन अब 12,00,001 रुपये से 15 लाख रूपये तक की आय को 20 प्रतिशत वाले स्लैब में रख दिया है. इसके अलावा अब 15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों को सीधे 30 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया है।

Income Tax slab यहाँ है नई टैक्स स्लैब ओर पुराने टैक्स स्लैब का अंतर।

नया टैक्स स्लैब पुराना टैक्स स्लैब
3 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया जापुरानी कर व्यवस्था के तहत 2.5 रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता था.
3-6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत कर लगेगा.पहले 2.5 लाख से ₹5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होता था.
6-9 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था.
9-12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा₹7.5 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था.
12-15 लाख रुपये के बीच आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा.10 लाख रुपये से अधिक की व्यक्तिगत आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था.
15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा.
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